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चंडीगढ़, 27 अगस्त 2025: पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ IPS अधिकारी सुरिंद्रपाल सिंह परमार (1997 बैच) के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह फैसला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के उस आदेश के खिलाफ लिया गया है, जिसमें परमार का निलंबन 23 जून 2025 तक बढ़ाने और उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया गया था। पंजाब सरकार ने केंद्र के इस आदेश को अनुचित करार देते हुए परमार को बहाल कर दिया है।
पंजाब के गृह विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए। गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में परमार को ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में कथित लापरवाही और जांच में देरी के आरोप में निलंबित किया गया था।
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