फिरोजपुर, 18 मार्च: जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल ने आज पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत कानूनी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष कानूनी जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजपुर की सचिव अनुराधा भी उपस्थित रहीं।
गांव-गांव पहुंचेगी कानूनी जागरूकता वैन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि यह वैन 26 मार्च तक फिरोजपुर जिले के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। इस अभियान के तहत पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो गांवों में जाकर लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
मंगलवार को इस वैन को तुबड़भान, मुदकी, चांद, मिश्री वाला और रत्ता खेड़ा गांवों में कानूनी साक्षरता सेमिनार आयोजित करने के लिए रवाना किया गया।
फ्री लीगल हेल्प और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी
इस वैन के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए टोल-फ्री नंबर 5100 पर मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, मध्यस्थता केंद्र, पीड़ित मुआवजा योजना, स्थायी लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
जिला न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली के निर्देशानुसार फिरोजपुर स्थित एडीआर सेंटर के फ्रंट ऑफिस के माध्यम से आम जनता को विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस पहल से गांवों के लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी मिलेगी और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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