57
नई दिल्ली, 8 नवंबर : पावर कार्पोरेशन ने उपभोक्ताओं के लिए नया फैसला लागू किया है, जिसके तहत अब बिल का आंशिक भुगतान करने पर भी बिजली नहीं कटेगी। जानकारी के अनुसार यदि उपभोक्ता की बिजली कट गई है तो बकाए का 25 प्रतिशत जमाकर बिजली के कनेक्शन को फिर जुड़वाया जा सकेगा। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से बिजली बिलों के आंशिक भुगतान संबंधी नए सिरे से जारी आदेश के मुताबिक कम बिजली खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को कुल बकाया बिल का न्यूनतम 10 प्रतिशत या 250 रुपये (जो भी अधिक हो) और अन्य श्रेणी के बकायेदारों को 25 प्रतिशत या 1000 रुपये (जो भी अधिक हो) की धनराशि जमा करने की सुविधा होगी। गौर करने की बात यह है कि यदि बकाए पर कनेक्शन को काट दिया गया है तो कम से कम 25 प्रतिशत की धनराशि जमा कर कनेक्शन को फिर चालू कराया जा सकेगा।