वक्फ कानून: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब, जाने कोर्ट ने क्या कहा

by Manu
सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court On Waqf Act: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर आज लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को आज इस मामले में अपना आदेश सुनाना था। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए सात दिन का समय मांगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर करीब 70 मिनट तक सुनवाई हुई।

आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-वक्फ घोषित करने के अधिकार, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और कलेक्टरों के निरीक्षण के दौरान संपत्तियों को गैर-वक्फ घोषित करने के प्रावधान से संबंधित सवालों पर चर्चा होनी थी।

आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ एक्ट पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। केंद्र को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती, वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। जब तक सरकार जवाब नहीं देती है तब तक जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसके साथ ही अगले आदेश तक कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर अगली सुनवाई तक किसी भी वक्फ-बाय-यूजर संपत्ति को गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जब तक वक्फ बिल से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगा, तब तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल या राज्य वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

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