सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर पाबंदियों पर जताई चिंता, बोली- ”मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल..”

by Manu
सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली, 09 अक्टूबर 2026: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रस्तावित 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट है। रेल सेवा मेट्रो समेत तमाम पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए आवाजाही पूरी तरह बंद नहीं कर सकते।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी प्रशासन की ओर से मेट्रो रेल सेवाएं बंद करने के फैसले पर थी। शीर्ष अदालत का कहना था कि पुलिस और प्रशासन को ताकत के बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। उसे आनुपातिक कार्रवाई करनी चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ छात्र संगठनों की ओर से सीईसी के खिलाफ 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनों को रद्द करने की सिफारिश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सीएपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को बताया कि पूरी दिल्ली को बंद करने का निर्देश दिया गया है। जबकि नागरिकों को विरोध-प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है।

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