नई दिल्ली, 12 नवंबर : दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने जगदीश टाइटलर की उस याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में उनके खिलाफ की जा रही सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का मुकदमा जारी रहेगा। जस्टिस ओहरी ने कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि मुकदमा जारी रहेगा। यह मौजूदा कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।’ टाइटलर के वकील ने दलील दी कि इस मामले को मंगलवार को निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और संबंधित अदालत को निर्देश दिया जाए कि जब तक हाईकोर्ट उनके मुवक्किल के खिलाफ हत्या एवं अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक सुनवाई न की जाए।
जगदीश टाईटलर के खिलाफ हत्या का मुकद्दमा रहेगा जारी
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