साकेत, 14 अक्टूबर 2026: दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 से लंबित आपराधिक मानहानि मामले में नया समन जारी किया है। कोर्ट ने दस्ती समन जारी करने की भी अनुमति दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की अदालत ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की याचिका पर यह आदेश दिया है।
यह मामला ध्रुव राठी के वीडियो बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े होने और 50 लाख रुपये देने की पेशकश करने जैसे आरोप लगाए गए थे।
शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ध्रुव राठी ऑस्ट्रिया में रहते हैं। पिछले कई वर्षों से समन की तामील में देरी हो रही है। कोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित पते पर नए समन जारी करने का निर्देश दिया। समन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
शिकायतकर्ता के वकील की मांग पर कोर्ट ने दस्ती समन की अनुमति भी दी। इसके तहत शिकायतकर्ता को समन की तामील कराने की प्रक्रिया में सहयोग करने की छूट दी गई है।
ये भी देखे: ध्रुव राठी ने हिरासत पर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- मुझे किडनैप किया गया