योगराज सिंह को मिली राहत, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत

by Manu
योगराज सिंह

चंडीगढ़, 29 मई 2026: पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह को महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

इससे पहले चंडीगढ़ जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

यह मामला वेब सीरीज ‘लुक्खे’ के एक वायरल वीडियो क्लिप से जुड़ा है। इसमें योगराज सिंह के किरदार द्वारा महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था।

8 मई 2026 को रिलीज हुई इस वेब सीरीज की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। एडवोकेट उज्जवल भसीन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो में महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

अदालत ने अपने आदेश में स्वीकार किया कि क्लिप में इस्तेमाल किए गए शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि परिवार के साथ बैठकर उन्हें सुनना मुश्किल है।

योगराज सिंह की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वे एक अभिनेता हैं और उन्होंने स्क्रिप्ट के अनुसार सिर्फ किरदार निभाया। उनका किसी की भावनाएं ठेस पहुंचाने या महिलाओं का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

बचाव पक्ष ने कहा कि योगराज सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर, पंजाबी अभिनेता और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति हैं। उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का जिक्र किया।

ये भी देखे: योगराज सिंह को आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में झटका, चंडीगढ़ कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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