लखनऊ, 04 अप्रैल 2025: कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग ठुकरा दी।
सावरकर अपमान मामला: कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल, जून 2023 में शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने उनकी शिकायत खारिज होने के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे सत्र कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। हाईकोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा कि राहुल गांधी के पास भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 397 के तहत सत्र कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। यह धारा जमानत और दूसरी राहतों से जुड़ी है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी और उन्हें कोई राहत नहीं दी। अब राहुल गांधी को इस मामले में आगे की राहत के लिए सत्र कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। यह मामला राजनीतिक रूप से भी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पर सावरकर के अपमान के अलावा कई मानहानि के इल्जाम पहले भी चर्चा में आ चुके हैं।
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