पंजाब कैबिनेट ने SIR को सुगम बनाने के लिए प्रमुख नागरिक सेवाओं की सरकारी फीस माफ की

by Manu
punjab cabinet

चंडीगढ़, 03 जुलाई 2026: वोटर लिस्ट की चल रही ‘स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न’ (SIR) प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2026 तक कई ज़रूरी नागरिक सेवाओं के लिए सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ करने को मंज़ूरी दी है। इस बारे में फ़ैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

SIR के दौरान ज़रूरी नागरिक सेवाओं के लिए सरकारी फीस माफ

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि कैबिनेट ने वोटर लिस्ट की चल रही ‘स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न’ (SIR) प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तीन महीने की अवधि के लिए कई ज़रूरी नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ करने को मंज़ूरी दी है।

इसके तहत जिन ज़रूरी नागरिक सेवाओं पर छूट मिलेगी, उनमें जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं कक्षा के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना जैसी सेवाएँ शामिल हैं। यह फ़ायदा 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2026 तक सेवा केंद्रों, घर के पास और ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के ज़रिए दी जाने वाली सेवाओं के लिए मिलेगा।

संबंधित प्रशासनिक विभागों को इस फ़ैसले को लागू करने के लिए सभी ज़रूरी नोटिफ़िकेशन, निर्देश और ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। गुड गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को, अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर, इस प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का अधिकार भी दिया गया है। इन तीन महीनों के दौरान सरकारी फीस और यूटिलिटी शुल्क में छूट का खर्च पंजाब सरकार उठाएगी।

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