दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026: कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। लिखित आश्वासन देने के बाद आज उन्हें जमानत मिल गई।
21 अक्टूबर 2026 को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें तीन दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ाने की बात कही गई थी। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बॉन्ड पर दोनों को रिहा करने का आदेश सुनाया।
14 अक्टूबर 2026 को आशुतोष रांका और सौरभ दास को शांति भंग और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के आधार पर निवारक कार्रवाई के तहत अदालत में पेश किया गया था। शुरू में अदालत ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बाद में हिरासत दो दिन और बढ़ाई गई जो 21 अक्टूबर तक चल रही थी।
21 अक्टूबर को जांच अधिकारी ने नया आवेदन देकर हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने दलील दी कि दोनों के आचरण, मीडिया और अदालत में दिए बयानों में कथित अंतर तथा रुख में बदलाव को देखते हुए कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है।
सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ले जाते समय मीडिया को दिए एक बयान को लेकर दोनों ने बिना शर्त मौखिक माफी पेश की। आरोप था कि उस बयान से अदालत की गरिमा प्रभावित हुई थी। इसके अलावा आशुतोष रांका और सौरभ दास ने अदालत में स्वेच्छा से लिखित आश्वासन भी दिए। उन्होंने कहा कि वे शांति भंग करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। जंतर-मंतर को कानूनी प्रक्रिया से अधिसूचित सूची से हटाए जाने तक वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। भविष्य के किसी भी प्रदर्शन को वे संविधान के दायरे में रखेंगे।
अदालत ने माना कि इस स्तर पर दोनों को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135(3) के तहत निवारक कार्रवाई का मकसद बॉन्ड और लिखित आश्वासनों से पूरा किया जा सकता है।
ये भी देखे: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका, न्यायिक हिरासत के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग