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चंडीगढ़, 22 अप्रैल 2026: भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को केंद्र के पास जाने की सलाह दी है।
कोर्ट ने कहा – पिछले साल ही हो चुकी है सुनवाई
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पिछले साल ही विस्तार से सुनवाई की जा चुकी है। अदालत ने कहा कि चूंकि यह अंतर-राज्यीय और तकनीकी मामला है इसलिए पंजाब सरकार को अपनी दलीलें केंद्र सरकार के समक्ष रखनी चाहिए।
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