चंडीगढ़, 07 नवंबर 2026: हरियाणा में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने और प्रथम अपीलों के निपटारे में देरी की शिकायतों के बीच सरकार ने सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रथम अपीलों का निर्धारित समय में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अपीलों पर स्पष्ट और तर्कसंगत कारणों के साथ आदेश पारित करने की हिदायत दी है। साथ ही कहा है कि कानून के तहत दी जा सकने वाली जानकारी राज्य जन सूचना अधिकारी बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध करवाएं।
ये निर्देश हरियाणा राज्य सूचना आयोग की ओर से प्रथम अपीलों के निपटारे में हो रही देरी और बिना पर्याप्त कारण बताए आदेश जारी किए जाने पर चिंता जताने के बाद जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(6) के तहत प्रत्येक प्रथम अपील का निर्धारित समयसीमा में निपटारा करना अनिवार्य है। अपील पर आदेश देते समय अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए सभी प्रमुख बिंदुओं और आधारों पर विचार करना होगा। आदेश में स्पष्ट और तर्कसंगत कारण भी दर्ज करने होंगे।
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