महाबलीपुरम, 28 जुलाई 2026: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ पीड़ितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। करूर भगदड़ पिछले साल 27 सितंबर को अभिनेता विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) की रैली के दौरान हुई थी। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच राज्य-स्तरीय SIT से CBI को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया था। जांच में भीड़ प्रबंधन, विजय के आने का समय और पार्टी आयोजकों तथा स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय जैसे कई पहलुओं की जांच की जा रही है।
इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले 32 पीड़ितों के कानूनी वारिसों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के आदेश दिए थे।
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