कोलकाता, 18 जून 2026: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने ममता बनर्जी के करीबी और वरिष्ठ TMC नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई ठोस आधार नहीं बनता, इसलिए अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।
अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का फैसला लागू रहेगा और ऋतब्रत बनर्जी ही नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है, जबकि याचिकाकर्ता को अपना जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी।
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