कोलकाता, 11 जून 2026: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तारी से तीन हफ्ते की अंतरिम राहत दे दी है।
अदालत ने अभिषेक बनर्जी को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। जस्टिस कौशिक चंद्रा की एकलपीठ ने कहा कि दिल्ली से लौटने के बाद उन्हें गुरुवार शाम 6 बजे सिटी पुलिस कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होना होगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान लोकसभा सांसद के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हालांकि, जांच एजेंसी को दस्तावेज सुरक्षित करने के लिए तलाशी और जब्ती का पूरा अधिकार रहेगा।
अदालत ने एजेंसी को दो सप्ताह तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश दिया। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ी तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी।
अभिषेक बनर्जी को याचिका में कहा गया कि वे जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर पेश भी होंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।
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