खरड़ विधायक अनमोल गगन मान के पति समेत तीन को 2-2 साल की सजा, डेराबस्सी कोर्ट का फैसला

by Manu
अनमोल गगन मान

चंडीगढ़, 17 मार्च 2026: पंजाब के मोहाली जिले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। खरड़ से AAP विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही और उनके दो पार्टनरों को डेराबस्सी कोर्ट ने दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 3.5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में आया है। अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जमानत मिल गई है।

दोषी ठहराए गए अन्य दो आरोपी जतिंदर सिंह और नछत्तर सिंह हैं। ये तीनों ‘मेसर्स प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डकॉन’ (या प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डर्स) कंपनी के पार्टनर थे। मामला राजपुरा में ‘सिल्वर सिटी’ नाम के हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता कमलजीत सिंह ने 30 नवंबर 2018 को यह केस दर्ज करवाया था। कमलजीत सिंह जीरकपुर के पूर्व सरपंच और पार्षद जसपाल सिंह के छोटे भाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों ने प्रोजेक्ट में प्लॉट देने का वादा करके उनसे पैसे लिए।

शिकायत के अनुसार कमलजीत सिंह ने 18 दिसंबर 2017 को 7 करोड़ रुपये का चेक देकर फुल पेमेंट कर दी। आरोपियों ने जनवरी 2018 में 3 करोड़ रुपये का चेक देकर सौदा रद्द करने की कोशिश की। इसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने और 25 लाख रुपये तथा 1.5 करोड़ रुपये अलग से ले लिए। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने का मामला बना।

लंबी सुनवाई के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास परनीत कौर ने शिकायतकर्ता के पक्ष को मजबूत माना। कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत तीनों को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर कोई आरोपी पहले जेल जा चुका है तो सजा में छूट मिल सकती है।

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