जींद, 20 फरवरी 2026: हरियाणा के जींद जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला थाना जींद में दर्ज मुकदमा नंबर 85/2024 (धारा 323, 342, 354ए, 376(3), 506, 34 भा.द.सं. व धारा 4, 8 पॉक्सो एक्ट) में आरोपी राकेश उर्फ रिंकू (वासी पटियाला चौक, जींद) पर नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।
माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो), जींद ने 20 फरवरी 2026 को पारित निर्णय में आरोपी को धारा 6 POCSO Act के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1लाख जुर्माना, धारा 342 भा.द.स के तहत 6 माह का कठोर कारावास व धारा 506 भा.द.स के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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