जालंधर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी, जाने पूरा मामला

by Manu
कमिश्नर धनप्रीत कौर

जालंधर, 28 जनवरी 2026: जालंधर कोर्ट ने 2 किलोग्राम अफीम जब्ती के मामले में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने कमिश्नर को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

यह मामला 2024 का है जब जालंधर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने तब इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट के पर्दाफाश के रूप में पेश किया था। जांच के दौरान पुलिस कमिश्नर को केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे वीवीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर उपस्थित नहीं हो सकीं।

इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया और जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और फरवरी 2025 से जालंधर पुलिस कमिश्नरेट की कमान संभाल रही हैं।

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