चंडीगढ़, 14 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सरकारी पत्राचार और आधिकारिक कार्यों में ‘हरिजन’ तथा ‘गिरिजन’ शब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान में इन समुदायों के लिए ‘अनुसूचित जाति’ (Scheduled Castes) और ‘अनुसूचित जनजाति’ (Scheduled Tribes) ही शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसलिए सभी आधिकारिक दस्तावेजों, पत्रों, रिपोर्टों, फाइलों, वेबसाइटों और अन्य संचार माध्यमों में केवल यही संवैधानिक शब्दावली प्रयोग की जाए।
सरकार के संज्ञान में आया है कि केंद्र सरकार के कई बार जारी निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों में अब भी ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ शब्दों का प्रयोग होता रहा है। इस संबंध में अब सख्ती बरतते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से इन शब्दों का प्रयोग बंद करने के आदेश दिए हैं।
ये भी देखे: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए जारी किया नया आदेश