चंडीगढ़, 09 जनवरी 2026: पंजाब सरकार ने उच्च शिक्षा व भाषा विभाग की ओर से सख्त हिदायतें जारी की हैं कि पंजाब राज्य भाषा एक्ट 1967 और राज्य भाषा एक्ट 2008 की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। इन एक्टों के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि पंजाब सरकार के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी विभागों, बोर्डों, कार्पोरेशनों, निगमों और शिक्षा विभाग के दफ्तरों में सारा दफ्तरी कामकाज पंजाबी भाषा में किया जाना अनिवार्य है।
इसके साथ ही सभी विभागों की वेबसाइटें अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी भाषा में (यानी द्विभाषी) तैयार की जाएं।
यह जानकारी भाषा अधिकारी डॉ. जगदीश सिंह संधू ने दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस मामले में बेहद संजीदा है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाबी मातृ भाषा पंजाब राज्य की जिंद-जान है और यह पंजाबीयत का मान है।
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