पंजाब में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की सख्ती, अदालत की अनुमति के बिना नहीं काटे जा सकेंगे पेड़

by Manu
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 25 दिसंबर 2025: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे पंजाब में पेड़ों की कटाई पर बड़ा रोक लगाते हुए आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना राज्य में कहीं भी कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता है।

यह आदेश मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित लगभग 250 पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में दावा किया गया था कि विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरण मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत हो रही पेड़ों की कटाई के लिए अब तक कौन-कौन सी कानूनी अनुमतियां ली गई हैं।

यह जनहित याचिका मोहाली निवासी शुभम सेखों ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की है।

हाईकोर्ट के इस आदेश से पर्यावरण कार्यकर्ताओं और आम लोगों में राहत की भावना है। अब विकास कार्यों के नाम पर मनमाने ढंग से पेड़ काटना मुश्किल हो जाएगा। अगली सुनवाई में सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

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