कौशांबी में 25 साल पुराने दलित युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना

by Manu
लुधियाना दुष्कर्म केस पर कोर्ट का फैसला

कौशांबी, 05 दिसंबर 2025: जिले की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 25 साल पुराने दुष्कर्म मामले में आरोपी शफीक अहमद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अमित कुमार मालवीय की अदालत ने यह फैसला सुनाया। घटना 14 जनवरी 2000 की है। सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि सिराथू नगर पंचायत वार्ड नंबर-2 निवासी शफीक अहमद ने उनकी नाबालिग दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने तहरीर पर शफीक अहमद के खिलाफ IPC की धारा 376 और SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने शफीक को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुना दी।

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