लखनऊ, 13 नवंबर 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं (UP Working Women) को ताकतवर बनाने के लिए रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम ने बताया कि घर से दफ्तर तक हर कदम पर मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में कारखाना संशोधन बिल को हरी झंडी दी थी। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
नए नियमों के तहत महिलाएं लिखित सहमति देकर शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक शिफ्ट कर सकतीं है। यह सहमति राज्य श्रम विभाग में दर्ज होनी चाहिए।
कारखानों में सुरक्षा स्वास्थ्य और आने जाने की सुविधा जरूरी होगी। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और गार्ड तैनात रहेंगे। महिलाएं अब अपनी मर्जी से बिना रुके छह घंटे काम कर सकेंगी।
सरकार ने ओवरटाइम की हद 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तीन महीने कर दी। इसका दोगुना वेतन मिलेगा। महिलाओं को अब कारखानों और खतरनाक उद्योगों में जोखिम लेने का मौका मिलेगा।
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