चंडीगढ़, 23 सितंबर 2025: आगामी त्योहारों की रौनक में पटाखों की चमक को नियंत्रित करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने कमर कस ली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने जिले भर में पटाखे और आतिशबाजी फोड़ने के सख्त नियम बना दिए हैं। सरकारी निर्देशों के अनुपालन में ये आदेश जारी किए गए हैं, ताकि पर्यावरण, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे।
आदेशों के मुताबिक, सिर्फ निर्धारित समय में ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे, उसके पहले या बाद में ऐसा करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। दीवाली (20 अक्टूबर) पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व (5 नवंबर) पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस (25-26 दिसंबर) पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक, तथा नववर्ष (31 दिसंबर) पर भी रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही अनुमति होगी।
DM आशिका जैन ने स्पष्ट किया कि अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, कोर्ट और धार्मिक स्थलों जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर दायरे में तो पटाखों पर किसी भी सूरत में रोक लगेगी।
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