जोधपुर, 08 सितंबर 2025: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश पर को रोक लगा दी है। हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रखा है।
न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने चयनित उम्मीदवार अमर सिंह और अन्य की अपील पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर 2025 को होगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने तर्क दिया कि एकल पीठ का भर्ती रद्द करने का आदेश अनुचित था, क्योंकि राज्य सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने कहा कि विशेष कार्य बल (SOG) ने पेपर लीक के मामले में दोषियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिससे ईमानदार और दोषी उम्मीदवारों को अलग करना संभव है। माथुर ने जोर देकर कहा कि पूरी भर्ती रद्द करना उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं या नौकरी पर हैं और जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
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