Punjab News: मुँह ढ़क कर निकलने वाले हो जाएं सावधान, जारी हुए सख्त आदेश

by Nishi_kashyap
सख़्त आदेश जारी

गुरदासपुर,21जुलाई,2025: पंजाब के गुरदासपुर जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। जिला गुरदासपुर में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है।

गुरदासपुर के अलावा जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा मुंह को कपड़े से ढंककर पैदल चलने या दोपहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यह फैसला शहरों और इलाकों में लगातार बढ़ रही लूटपाट, डकैती और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी पुलिस सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जाँच करती है, तो अपराधियों का चेहरा कपड़े या मास्क से पूरी तरह ढंका होता है, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह बड़ा कदम उठाया गया है। इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मुंह को कपड़े से न ढ़के और न ही मुँह ढककर दोपहिया वाहन चलाए। जारी आदेशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 18 जुलाई 2025 से 17 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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