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मुजफ्फरनगर, 16 मई 2025: एक सरकारी वकील ने शुक्रवार को बताया कि यहाँ की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नेहा गर्ग ने अंकुर जैन को आईपीसी की धारा 498ए (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) और 304बी (दहेज हत्या) तथा दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता की सास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सरकारी वकील अरुण जावला ने बताया कि 14 फरवरी, 2018 को दहेज की मांग को लेकर सारिका की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।
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