पटियाला, ४ अप्रैल : पटियाला के डिप्टी कमिश्नर डा. प्रीति यादव ने जिले के निजी स्कूलों की तरफ से फीसों में निर्धारित नियमों से बाहर जा कर किये जाते वृद्धि, सालाना चार्जिज के नाम पर मोटी रकमें वसूलने, वर्दियां और किताबें हर साल तबदील करने और सेफ स्कूल वाहन नीति का उल्लंघन का गंभीर नोटिस लिया है। आज यहां जिला स्तरीय फीस रेगुलेटरी बाडी की मीटिंग की अध्यक्षता करते डिप्टी कमिश्नर ने विद्यार्थियों के माता-पिता और सरप्रस्तों से अपील की कि वह स्कूलों बारे कोई भी शिकायत डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में बने मुख्य मंत्री सहायता केंद्र के पास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूल जिला स्तरीय फीस रेगुलेटरी बाड़ी के राडार पर रहेंगे। डा. प्रीति यादव ने जिला शिक्षा अफसर सेकंडरी और एलिमेंट्री को आदेश दिए कि शिक्षा के अधिकार एक्ट के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के बच्चों को २५ प्रतिशत सीटों का आरक्षण देने की रिपोर्ट सभी स्कूलों से तलब करके पेश की जाये। इससे बिना निजी स्कूलों की तरफ से पिछले सालों में बढ़ाईं फीसों और बदली किताबों बारे भी चार्ट मंगवाया जायेगा। डिप्टी कमिश्नर ने निजी स्कूलों में सेफ स्कूल वाहन नीति की उलंघनाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किये। उन्होंने आमदन कर विभाग और जीएसटी विभाग को किताबों के विक्रेताओं की तरफ से बेची गई किताबों बारे नियमों की जांच पड़ताल करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भी स्कूल की तरफ से नियमों का उल्लंघन सामने आए, उस विरुद्ध कानून मुताबिक बनती कार्यवाही की जायेगी।
डा. प्रीति यादव ने बताया कि नियमों मुताबिक ८ प्रतिशत सालाना से अधिक कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता और न ही सालाना चार्जिज के नाम पर फाल्तू फीस माता-पिता से वसूली जा सकती है। इसके बिना थोड़े जैसे बदलाव करके हर साल वर्दियां और सिलेबस की किताबें भी तबदील नहीं की जा सकतीं, क्योंकि इसके साथ माता-पिता पर फाल्तू और अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर ने जिला प्रोग्राम अफसर को हिदायत की कि जिले में सभी प्री प्राथमिक स्कूलों की रजिस्ट्रेशन लाजिमी की जाए और इस काम में कोई लापरवाही न इस्तेमाल की जाए। उन्होंने सेफ स्कूल वाहन नीति की पूरी तरह पालना यकीनी बनाने के निर्देश देते कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस मीटिंग मौके एडीसी (ज) ईशा सिंगल, सहायक कमिश्नर (ज) ऋचा गोयल, जिला शिक्षा अफसर सेकेंडरी और एलिमेंट्री संजीव कुमार मौजूद थे।
निजी स्कूलों के प्रबंधक विद्यार्थियों के माता-पिता से नियमों से बाहर जाकर नहीं वसूल सकेंगे फीसें और अन्य खर्च : डा. प्रीति यादव
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