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नई दिल्ली, 9 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य मंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को झटका देते हुए उनकी स्कूलों में कथित भर्ती अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की ओर से दाखिल की गई थी, जिस कारण उन्हे करारा झटका लगा है।