सुप्रीम कोर्ट ने नकदी घोटाले में पार्थ चटर्जी को दी राहत
नई दिल्ली, 13 दिसंबर : नकदी घोटाले में आज पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी को एक फरवरी को रिहा किया जाएगा, बशर्ते निचली अदालत आरोप तय करे और गवाहों से पूछताछ करे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी रिहा होने के बाद कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे, लेकिन विधायक बने रह सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि पार्थ चटर्जी को एक फरवरी 2025 को रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि निचली अदालत शीतकालीन अवकाश से पहले आरोप तय करे और जनवरी 2025 के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक गवाहों से पूछताछ कर ली जाए। पीठ ने कहा कि किसी संदिग्ध को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे आरोपी और पीडि़तों के अधिकारों में संतुलन बनाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नकदी घोटाले में पार्थ चटर्जी को दी राहत
54
previous post