चंडीगढ़, 16 अप्रैल 2025: पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से दर्ज FIR को रद्द करने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाजवा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जब भी पुलिस बाजवा को पूछताछ के लिए बुलाएगी, उन्हें शामिल होना पड़ेगा। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि वह जांच से बच नहीं सकते और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इसके अलावा, कोर्ट ने बाजवा को 22 अप्रैल, 2025 तक इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया है। यह रोक इसलिए लगाया गया ताकि जांच निष्पक्ष रहे और उस पर कोई बाहरी दबाव न पड़े।
इसका मतलब है कि प्रताप सिंह बाजवा अब न तो मीडिया में और न ही किसी सार्वजनिक मंच पर इस केस के बारे में कुछ बोल सकते हैं। बाजवा के लिए अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है।
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