महेंद्रगढ़, 09 दिसंबर 2025: जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले में आरोपी विक्रम को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने विक्रम को POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) में अलग से दो साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि पीड़िता के परिवार को 6 लाख रुपये मुआवजा तुरंत दिया जाए।
घटना इस साल 9 मई 2025 की है। नांगल चौधरी क्षेत्र के एक गांव में विक्रम ने नाबालिग बच्ची को दुकान से सामान लाने के बहाने घर बुलाया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत मिलते ही नांगल चौधरी पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। तेज जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई और आज कोर्ट ने सजा सुना दी।
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