इंदौर, 07 अगस्त 2025: इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सुभाष चौक जोनल कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर शैलेन्द्र पाटकर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता सूर्यकांत की शिकायत के आधार पर की गई, जिन्होंने नलिया बाखल, इंदौर में एक गोदाम किराए पर लेकर स्टीम मशीन का व्यवसाय शुरू किया था।
सूर्यकांत ने लोकायुक्त को बताया कि उनके व्यवसाय के लिए 10 किलोवाट के बिजली कनेक्शन की जरूरत थी, जिसके लिए बिजली कंपनी ने 40 हजार रुपये का शासकीय शुल्क तय किया था। लेकिन, जूनियर इंजीनियर शैलेन्द्र पाटकर ने इस कनेक्शन के लिए 10 हजार रुपये की अतिरिक्त रिश्वत मांगी।
लोकायुक्त ने शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाया और एक ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। इसके तहत, जैसे ही पाटकर ने सूर्यकांत से रिश्वत की रकम ली, लोकायुक्त की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर उसे धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
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