चंडीगढ़, 12 सितंबर 2026: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनात राफेल लड़ाकू विमानों की तस्वीरें कथित तौर पर पाकिस्तान की एक महिला को भेजने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने मामले की गंभीरता और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को देखते हुए आरोपी को इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं माना। याची पर आरोप है कि उसने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से संबंधित संवेदनशील तस्वीरें खींचीं और उन्हें पाकिस्तान की एक महिला के साथ साझा किया।
जांच एजेंसियों के अनुसार तस्वीरों में राफेल लड़ाकू विमानों से जुड़ी जानकारी दिखाई देती थी। इसी वजह से जांच एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया है।
सुरक्षा एजेंसियों की नजर में किसी संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठान की तस्वीरें ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना गंभीर विषय है खासकर तब जब तस्वीरें पड़ोसी देश पाकिस्तान में मौजूद किसी व्यक्ति को भेजे जाने का आरोप हो।
आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत की मांग की गई थी। उसकी तरफ से राहत दिए जाने की दलील दी गई जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की संवेदनशीलता और जांच से जुड़े पहलुओं का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत के सामने मामला केवल तस्वीरें खींचने तक सीमित नहीं था बल्कि कथित तौर पर उन तस्वीरों को पाकिस्तान की महिला के साथ साझा किए जाने का आरोप भी था। अदालत ने मामले की प्रकृति को देखते हुए फिलहाल आरोपी को राहत नहीं दी।
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