चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चंडीगढ़ जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 8 साल पुराने मानहानि मामले में सुखबीर बादल ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। आज वे कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें जमानत दे दी।
क्या है मामला ?
यह मामला 4 जनवरी 2017 का है। अखंड कीर्तनी जत्था से जुड़े प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ की जिला कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सुखबीर बादल ने उनके संबंध में की गई टिप्पणियों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था।
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