चंडीगढ़, 18 मई 2026: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) कानून-2005 के तहत सार्वजनिक संस्था नहीं है।
सूचना आयुक्त पीआर रमेश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बीसीसीआई एक निजी संस्था है, जो तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कानून के तहत पंजीकृत है। बोर्ड न तो सरकार द्वारा संचालित होता है, न नियंत्रित किया जाता है और न ही उसे सरकार से कोई वित्तीय सहायता मिलती है। इसलिए यह RTI कानून की धारा 2(h) के तहत परिभाषित सार्वजनिक संस्था की श्रेणी में नहीं आता।
पूर्व सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आर्चायालू ने 2018 में बीसीसीआई को RTI के दायरे में लाया था। बीसीसीआई ने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद मामला वापस CIC के पास आया था। अब बीसीसीआई को RTI आवेदनों का जवाब देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी।
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