लखनऊ, 18 अगस्त 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी लखनऊ में सेना की अर्जुनगंज फायरिंग रेंज की जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जे के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और आवास विकास परिषद को इस क्षेत्र में अतिक्रमण का सर्वे करने और जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया है।
न्यायमित्र अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सेना के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार और LDA ने अतिक्रमण रोकने में कोई कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि अतिक्रमण के कारण सेना अब इस रेंज में लॉन्ग रेंज फायरिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है और केवल शॉर्ट रेंज प्रैक्टिस तक सीमित हो गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में निर्धारित की है। इस आदेश से सेना की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।
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