Allahabad High Court on Rahul Gandhi Dual Citizenship: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवेदक एस. विग्नेश शिशिर की याचिका खारिज कर दी है तथा उन्हें अन्य कानूनी विकल्प अपनाने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत के समाधान के लिए कोई समय-सीमा नहीं दे पाई है.
यह याचिका कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कई दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जिनसे पता चलता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए, वे भारत में चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं और लोकसभा सदस्य का पद भी नहीं संभाल सकते। याचिकाकर्ता ने सांसद के रूप में राहुल गांधी के कामकाज के खिलाफ भी वारंट जारी करने की मांग की। इसके साथ ही राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को बीएनएस (भारतीय दंड संहिता) और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध घोषित करते हुए सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की भी मांग की गई।
कांग्रेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका का खारिज होना भाजपाइयों के लिए सबक है। राहुल गांधी को परेशान करने के लिए उनकी नागरिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी।
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