गाजियाबाद, 14 अगस्त 2025: गाजियाबाद जिले में बिना लाइसेंस के 2,000 से अधिक होटल (Ghaziabad Hotels), लॉज और मैरिज हॉल संचालित हो रहे हैं, जिन पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाने का फैसला किया है। होटल संचालकों को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के तहत सभी जरूरी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जमा करने के बाद होटल संचालकों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब आवेदकों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष उपाध्याय ने बताया कि जिले में किए गए सर्वे में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2001 से अब तक केवल 350 होटलों को ही लाइसेंस जारी किया गया है। करीब 500 आवेदन लंबित हैं, क्योंकि आवेदकों ने लाइसेंस के लिए फॉलोअप नहीं किया। जबकि जिले में कुल 2,500 होटल, लॉज और अन्य प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं।
होटल संचालन के लिए तहसील प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम और बिजली विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब इन सभी एनओसी को जमा कर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से लाइसेंस लिया जा सकता है। इसके लिए होटल संचालकों को एक महीने का समय दिया गया है।
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