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चंडीगढ़, 26 जुलाई 2025: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी शादी को रद्द करने की मांग की थी। पति का दावा था कि उसकी पत्नी ने शादी से पहले अपने पिछले रिश्ते की जानकारी छुपाई। उसने कहा कि शादी से पहले उसने पत्नी से साफ पूछा था कि क्या वह किसी रिश्ते में है, जिसका पत्नी ने इनकार किया था।
लेकिन शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें पत्नी को कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया था। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया।
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