नई दिल्ली, 19 अक्तूबर : जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने इन मामलों में सुनवाई पर लगाई गई रोक हटा दी और राम रहीम से जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर यह फैसला लिया। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने हाईकोर्ट के उस आदेश को पलटने का अनुरोध किया, जिसके तहत पंजाब के फरीदकोट के बाजाखाना पुलिस थाने में दर्ज तीन मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई गई थी। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में राम रहीम और उसके अनुयायियों के खिलाफ मुकद्दमों की सुनवाई फरीदकोट की अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। राम रहीम ने राज्य सरकार की सितंबर 2018 की अधिसूचना की वैधता को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें राज्य सरकार ने तीनों मामलों की जांच सीबीआई से वापस ले ली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सुनवाई का रास्ता किया साफ
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