Elvish yadav Snake Venom Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने यूट्यूबर एल्विश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को चुनौती दी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया, रेव पार्टियों का आयोजन किया और विदेशियों को बुलाकर सांप का जहर व अन्य नशीली दवाओं का सेवन कराया।
सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एफआईआर और आरोप पत्र में दर्ज आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यादव ने याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है।
एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ वकील नवीन सिन्हा, अधिवक्ता निपुण सिंह और नमन अग्रवाल ने पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं रखता। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि यादव न तो पार्टी में मौजूद थे और न ही उनके पास से कुछ बरामद हुआ। इसके बाद भी उन्हे कोर्ट से झटका लगा है।
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