UP News: आर्डर करने पर कम खाना पहुँचाने के मामले में स्वीगी पर 25 हजार का जुर्माना

by Nishi_kashyap
स्वीगी

यूपी,16 जुलाई, 2025: ऑर्डर करने के बाद कम सामान पहुँचाने के मामले में बड़ा मामला सामने आया है। बतादें की ऑर्डर करने के बाद कम सामान पहुँचाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्वीगी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। खाने का ऑर्डर घर पर पार्टी के लिए किया गया था।

ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने के बाद भी खाने की वस्तुएँ न पहुँचाने पर एक उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने स्वीगी लिमिटेड को जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि परिवादिनी की ओर से भुगतान की गई राशि नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस की जाए। इसके अलावा परिवादिनी को मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पाँच हजार रुपये का भी भुगतान किया जाए।

18 नवंबर 2024 को इंदिरानगर निवासी ऐश्वर्या वर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम को शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि 30 अक्तूबर 2024 को घर पर उसने पार्टी के लिए स्वीगी से खाने का सामान ऑर्डर किया था। इसकी कीमत 4,347 रुपये थी। इसका भुगतान भी ऑनलाइन कर दिए गया था।

ऐश्वर्या का कहना है की, उन्हें जब ऑर्डर प्राप्त हुआ तो उसमें वेजी बर्गर पेटीज दो पीस, मसाला फ्राइज चार और एक चिकन पेटीज प्राप्त नहीं हुआ था। इसकी कीमत 1,036 रुपये थी। संबंधित रेस्टोरेंट और स्वीगी लिमिटेड से शिकायत कराने के बाद भी न कार्रवाई हुई और न रुपये लौटाए गए। आयोग में वाद पर पाँच जुलाई को फैसला सुनाया गया।

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