नई दिल्ली, 30 मई 2025: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वे पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक माफी मांगेंगे और इसे एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे।
यह बयान उन्होंने एक जुलाई के उस आदेश के खिलाफ दायर अपनी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्हें माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया था।
साकेत गोखले के बयान को दर्ज करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की। दूसरी ओर, लक्ष्मी पुरी ने एक जुलाई के आदेश का पालन न करने पर गोखले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है, जो एक अलग पीठ के समक्ष लंबित है।
यह मामला गोखले द्वारा पुरी के खिलाफ किए गए कुछ ट्वीट्स से जुड़ा है, जिन्हें पुरी ने मानहानिकारक बताया था। एकल पीठ ने गोखले को इन ट्वीट्स के लिए माफी मांगने और हर्जाना देने का आदेश दिया था, जिसे अब वे अपील में चुनौती दे रहे हैं।
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