हरियाणा में इस महीने तक लागू हो जाएंगे तीनों नए आपराधिक कानून : डी. जी. पी. शत्रुजीत कपूर
चंडीगढ़ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हरियाणा सरकार इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है। हरियाणा में फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और अमित शाह के बीच हुई बैठक में इन कानूनों को लागू करने के लिए मार्च 2025 तक का समय दिया गया था । हालांकि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने इन कानूनों को फरवरी 2025 तक लागू करने की योजना बनाई है । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डीजीपी ने रविवार को अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में अपराध नियंत्रण, नशामुक्ति, और नए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में प्रदेश के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े । डी. जी. पी. ने निर्देश दिए कि जिले के डीएसपी और एसएचओ गांवों का दौरा करें और चौपाल में लोगों से संवाद स्थापित करें। इससे न केवल स्थानीय समस्याओं की पहचान होगी, बल्कि क्षेत्र को नशामुक्त करने में भी मदद मिलेगी ।
हरियाणा में इस महीने तक लागू हो जाएंगे तीनों नए आपराधिक कानून : डी. जी. पी. शत्रुजीत कपूर
60
previous post