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नई दिल्ली, 19 अक्तूबर : उत्तराखंड सरकार ने संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू (यूसीसी) होने के बाद आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा। संतान की मृत्यु होने पर माता-पिता भी उसकी चल-अचल संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे, वरना अभी जो उत्तराधिकार कानून है, उसके तहत पति की मृत्यु के बाद बैंक-बैलेंस, संपत्ति आदि पत्नी को ही मिलती है। इससे माता-पिता बेसहारा रह जाते हैं लेकिन अब नया फैसला आने से संपत्ति में माता पिता को भी हिस्सा मिलेगा।