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शंभू बार्डर खोलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली, 9 दिसंबर : शंभू बार्डर खोलने वाली जनहित याचिका को आज सुप्रीम कौर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इसी मुद्दे पर उसके समक्ष पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और मामले में कुछ पहल की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है और वे एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। इसलिए इसे खारिज किया गया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में पंजाब के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर (जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं) अवरोधों को तत्काल हटाने और आम जनता के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करने की बात कही गई थी।