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कोर्ट ने नवननिर्वाचित राष्ट्रपति को दिया झटका
नई दिल्ली, 17 दिसंबर : अमेरिका के कोर्ट ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में बड़ा झटका दिया है। जानकारी के अनुसार न्यूयॉर्क के न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने सोमवार को अपने फैसले में साफ कर दिया कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप को इस मामले में कोई राहत नहीं मिलेगी। न्यायालय ने उनकी मई में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। यह फैसला राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी कानूनी जवाबदेही का एक मजबूत संदेश देता है। रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश मर्चेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपतियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए दी गई प्रतिरक्षा इस मामले में लागू नहीं होती। मुकदमे में गवाही पूरी तरह से व्यक्तिगत और अनाधिकारिक आचरण से संबंधित थी, जिसमें प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं बनता।