नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने सुनाया।
दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि पुराने वाहनों के आधार पर कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। पीठ ने आदेश दिया, “हम नोटिस जारी करते हैं, जिसका जवाब चार सप्ताह में देना होगा। तब तक, 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।”
दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह फैसला वाहन मालिकों के लिए अस्थायी राहत लेकर आया है, जबकि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
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